15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं - हाईकोर्ट

feature-top
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पति की ज़मानत अर्जी मंजूर की है। इस मामले में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।
feature-top