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राज कुंद्र जेल में ही रहेंगे, हाईकोर्ट ने रिहाई की याचिका ख़ारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यवसायी और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
पिछले महीने गिरफ्तार कुंद्रा ने उनके खिलाफ़ मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी एक रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी से पहले न तो सूचित किया गया था और न ही समन जारी किया गया था जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक है।
लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में कुछ भी गलत नहीं था।
उनकी याचिका को ख़ारिज करते हुए न्यायमूर्ति एएस गडकरी ने कहा कि उनकी रिमांड और बाद की न्यायिक हिरासत कानून के अनुरूप थी और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
कुंद्रा को उनके एक सहयोगी के साथ 19 जुलाई को पोर्न बनाने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालाँकि, कुंद्रा ने तर्क दिया है कि विचाराधीन सामग्री पोर्नोग्राफ़ी नहीं थी और इसी तरह की सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं।
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