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असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल पास
असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल 2021, पास हो गया है. अब जल्द ही यह बिल कानून का रूप लेगा. नये कानून के मुताबिक अब असम में मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद-बिक्री को बैन कर दिया गया है. इस बिल के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंदू,श, सिख,जैन और बीफ नहीं खाने वाले अन्य समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों से पांच किलोमीटर के दायेर में बीफ की खरीद-बिक्री ना हो पाए.5 किलोमीटर के रेडियस में यह कानून लागू होने के बाद असम में कई बूचड़खाने या तो बंद हो जाए्ंगे या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा.
इस बिल में यह भी कहा गया है कि कानून किसी व्यक्ति को मवेशियों का वध करने से तब तक प्रतिबंधित करेगा जब तक कि उसने किसी विशेष क्षेत्र के पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो. इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी केवल तभी प्रमाण पत्र जारी करेगा जब उसकी राय में गाय की उम्र 14 वर्ष से अधिक होगी.
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