असम: आज से कोविड -19 दिशानिर्देशों में ढील

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असम सरकार ने राज्य के लिए संशोधित कोविड -19 एसओपी के अनुसार आज (बुधवार) से कर्फ्यू के समय और यात्रियों की अंतर-जिला आवाजाही में ढील दी है।
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, असम सरकार ने तकनीकी शिक्षा के अंतिम वर्ष की कक्षाएं खोलने की अनुमति दी है।
1. सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे
2. होटल, रिसॉर्ट, बार को भी शाम 6 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, हालांकि सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
3. निजी यात्री वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, हालांकि कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले से प्रवेश और निकास, जिसके तहत गुवाहाटी आता है, निलंबित रहेगा।

4. माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को पहले ही अनुमति दे दी गई थी और जिलों के बीच सार्वजनिक परिवहन निलंबित कर दिया गया था।
5. वाहनों के चलने का ऑड-ईवन नियम हटा लिया गया है।
6. एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, वैमानिकी इंजीनियरिंग और बीएससी और जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम वर्ष की कक्षाएं बुधवार से फिर से शुरू होंगी।
7. खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के साथ और सभागारों में 50% बैठने की क्षमता के साथ सार्वजनिक बैठकों की अनुमति होगी, और सभी उपस्थित लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए।


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