सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगी सूचना आयोग की रिक्तियों पर रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. इस रिपोर्ट में राज्यों से राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों और लंबित याचिकाओं की संख्या व ब्योरा मांगा गया है. इन आयोगों का काम सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दी जाने वाली याचिकाओं का निस्तारण करना होता है.

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने इससे पहले 7 जुलाई को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपने 2019 के फैसले की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.


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