सुप्रीम कोर्ट: सैन्य अधिकारियों की याचिका का निपटारा करे एएफटी, स्थायी कमीशन न दिए जाने को दी गई है चुनौती

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) से नौसेना के अधिकारियों की याचिकाओं का निपटारा करने के लिए कहा है, जिनमें स्थायी कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी गई है। साथ ही पेंशन का लाभ देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने न्यायाधिकरण से कहा है कि एक राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते पदानुक्रम का पालन करना होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देकर कानून का जो सिद्धांत उसके द्वारा तय किया गया है वह पुरुष अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने एएफटी से महिला व पुरुष अधिकारियों द्वारा दायर आवेदनों का 31 अक्तूबर तक निपटारा करने को कहा है।


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