सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम नहीं दी ज़मानत,जेल में ही मिलेगा आयुर्वेदिक इलाज

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे आसाराम की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा है कि उन्हें जेल में ही आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने की सुविधा मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी, बी रामा सुब्रमण्यन और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मंगलवार को इस मामले में फैसला दिया है.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने आसाराम बापू के अपराध पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसे सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने आसाराम की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा, “इस तरह की स्थिति में माफ़ करिएगा, पूरे मामले को देखा जाए तो ये कोई साधारण अपराध नहीं था. आपको अपना आयुर्वेदिक इलाज कराने की सुविधा अस्पताल में ही मिलेगी."

"आयुर्वेदिक इलाज जारी रखना कोई समस्या नहीं है. हम जेल प्राधिकारियों को आदेश देंगे कि आपको आयुर्वेदिक इलाज कराने की अनुमति दी जाए.”

आसाराम के वकील ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए दो महीने की अग्रिम ज़मानत की मांग की थी.

इससे पहले राजस्थान हाइकोर्ट भी आसाराम बापू की सज़ा कम करने और ज़मानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर चुकी है.

85 वर्षीय आसाराम इस समय बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.


feature-top
feature-top