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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- एक ही अपराध के लिए कई FIR दर्ज नहीं हो सकती
02 Sep 2021
, by: Imran Khan
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पुलिस एक ही घटना के लिए पांच FIR दर्ज नहीं कर सकती। कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान एक परिसर में लूटपाट और आगजनी के मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही अदालत ने इस केस में दर्ज 4 FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि एक अपराध के लिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती और न ही इसकी नए सिरे से जांच हो सकती है।
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