सुप्रीम कोर्ट : वैधानिक जरूरतें पूरी न हों तो कर्मचारी को सेवा की शर्तों को चुनौती देने का पूरा हक

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हों तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है. कोर्ट ने कहा, नियोक्ता प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन कर्मचारी से उसका यह हक नहीं छीना जा सकता.
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