मद्रास उच्च न्यायालय ने 'बम्पर-टू-बम्पर' बीमा कवर पर अपना आदेश वापस लिया

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मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को बीमा कंपनियों को 1 सितंबर, 2021 से बेचे जाने वाले नए वाहनों के लिए पांच साल के लिए बंपर-टू-बम्पर बीमा सुनिश्चित करने का निर्देश देने वाले अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है, क्योंकि IRDA और अन्य ने प्रस्तुत किया है कि निर्देश को लागू करना असंभव है।


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