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वित्त मंत्रालय का निर्देश, विभाग अब बजट आकलन के मुताबिक कर सकेंगे खर्च

कोरोनाकाल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खर्च पर लगे प्रतिबंध को सरकार ने हटा लिया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि राजस्व में वृद्धि व आर्थिक स्थितियों में सुधार को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मंत्रालय और विभाग अब चालू वित्तवर्ष की शेष अवधि में बजट प्रस्ताव के मुताबिक राशि खर्च कर सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले आर्थिक मामलात विभाग ने ज्ञापन जारी कर बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच 30 जून को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। इसमें जुलाई-सितंबर तिमाही में बजट आकलन की सिर्फ 20 फीसदी राशि खर्च करने की अनुमति थी। प्रतिबंध खत्म होने के बाद विभाग और मंत्रालय अब शेष अवधि में अपने मासिक अथवा तिमाही खर्च के अनुसार राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, 200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च मामलों में 21 अगस्त, 2017 को जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। ज्ञापन में कहा गया है कि खर्च में किसी भी तरह के बदलाव के लिए व्यय विभाग से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।

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