बाजार मूल्य की डेढ़ गुना कीमत पर तय होगी निर्यातकों की छूट - वित मंत्रालय

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वित्त मंत्रालय ने निर्यात किए उत्पादों पर शुल्क एवं कर छूट (रोडटेप) योजना के तहत शुल्क छूट का फॉर्मूला तय कर दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि शुल्क छूट की गणना किसी उत्पाद के निर्यात ढुलाई भाड़ा या उसके बाजार मूल्य की डेढ़ गुना कीमत (दोनों में जो भी कम हो) पर तय किया जाएगा। मंत्रालय ने अगस्त में 8,555 उत्पादों को रोडटेप में शामिल किया था। इसके तहत प्रसंस्करण या विनिर्माण में इस्तेमाल उत्पादों पर लगे टैक्स, शुल्क या अन्य चार्ज में इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि इन पर अन्य किसी योजना के तहत छूट न मिली हो। सरकार ने योजना के तहत 12,454 करोड़ की राशि आंवटित की है।
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