बंगाल हिंसा की जांच CBI से करवाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी CBI से करवाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बताया गया है, वह दरअसल जिंदा है। मामले में CBI जांच का बंगाल सरकार ने विरोध किया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर केस CBI को ट्रांसफर किया जाता है। इस मामले में एक तरफ से सभी मामले CBI को ट्रांसफर किए गए। एक मर्डर विक्टिम जिंदा है और यह सब हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद 28 सितंबर से सुनवाई करने को कहा था।
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