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पाकिस्तान: ईशनिंदा के मामले में 'मानसिक रूप से बीमार' मुस्लिम महिला को सज़ा-ए-मौत
लाहौर की एक अदालत ने ईशनिंदा के एक मामले में एक मुस्लिम महिला को मौत की सजा सुनाई है और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस फैसले के तहत दोषी अब सात दिनों के भीतर अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है.
महिला के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत ईशनिंदा के आरोप में साल 2013 में निश्तार कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद कुरैशी ने सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि अभियुक्त (सलमा तनवीर) मानसिक रूप से बीमार थीं, अन्यथा वो इस तरह की अपमानजनक बात नहीं लिखती.
उन्होंने कहा, "हालांकि, सवाल ये है कि क्या इस तरह के गंभीर अपराध के अभियुक्त को बरी करने के लिए मानसिक बीमारी का आधार काफी है? क़ानून इसे मान्यता नहीं देता है."
फैसले के मुताबिक, कानून में लिखी गई असामान्यता (मानसिक बीमारी) सलमा तनवीर की बीमारी से मेल नहीं खाती है. अदालत ने फैसला सुनाया कि घटना के समय जो व्यक्ति अपना स्कूल लगन से चला रहा था, उसे मानसिक रूप से बीमार नहीं कहा जा सकता.
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