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छत्तीसगढ़ के IPS उदय किरण,सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के IPS उदय किरण, SI समीर डुंगडुंग और कांस्टेबल छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में लगा स्टे हटा दिया है। साथ ही मामले की जांच CID से कराने को कहा है। SC ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है। यह पहला मामला होगा, जब कोर्ट के आदेश पर IPS अफसर सहित पुलिसकर्मियों पर FIR होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह और एएस गोपन्ना की बेंच में हुई।
दरअसल, जून 2018 में बॉल बैडमिंटन की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट से महासमुंद के मिनी स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोगों ने छेड़खानी की थी। खिलाड़ी की शिकायत दर्ज करने की जगह कोतवाली पुलिस ने उसे भगा दिया था। विरोध में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे थे। आरोप है कि IPS उदय किरण के निर्देश पर पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों की लाठियों से पीटा था।
हाईकोर्ट ने FIR का आदेश दिया तो आरोपियों ने SC से स्टे ले लिया
हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुरी की बेंच ने IPS उदय किरण, सब इंस्पेक्टर समीर डुंगडुंग और छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट चले गए। कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इस पर प्रार्थियों ने अपील की थी। इसमें हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे हटाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही माना।
अन्य पर भी कार्रवाई के लिए अपील करेंगे प्रार्थी
पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। साथ ही न्यायालय की अवमानना को लेकर तत्कालीन टीआई दीपा केवट पर मामला दर्ज करने की अपील की जाएगी। पूर्व विधायक डॉ. चोपड़ा ने कहा कि न्याय मिलता है, देर से ही सही। अब दोषी पुलिसकर्मियों को सजा भी भुगतनी पड़ेगी।



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