सुप्रीम कोर्ट ने सेना की 72 महिला अफसरों को सेवामुक्त करने पर लगाई अंतरिम रोक, केंद्र से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की 72 महिला अधिकारियों को सेवामुक्त करने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही स्थायी कमीशन नहीं देने पर अदालत ने केंद्र से कारण पूछा है। मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह आदेश महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर दिया है।

इससे पूर्व 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ही इन 72 महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि दो हफ्ते में इन अधिकारियों की समस्याओं का समाधान निकालेगी। इन महिलाओं ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना ने उन्हें अभी तक स्थायी कमीशन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के अंदर इन महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए।


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