लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

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किसानों के विरोध प्रदर्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी की घटना का ज़िक्र किया. उन्होंने कोर्ट में घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है.

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, "हम देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार का मुद्दा क्या वास्तव में एक मूलभूत अधिकार है."

दरअसल किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी हुई है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर न्यायालय चाहे तो इस मामले को ट्रांसफ़र करते हुए इसे समाप्त कर सकता है.


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