अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नियमितीकरण केवल राज्य/सरकार द्वारा घोषित नियमितीकरण नीति के अनुसार हो सकता है और कोई भी नियमितीकरण नीति के अधिकार के तहत नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है।


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