तमिल नाडु सरकार को सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत मूर्तियों को हटाने के मिले आदेश

feature-top

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने में सार्वजनिक स्थानों से सभी अनधिकृत मूर्तियों और संरचनाओं को पहचानने और हटाने का निर्देश दिया। इसने उन्हें स्थानांतरित करने के लिए 'लीडर पार्क' की स्थापना का भी आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश एक व्यक्ति को सड़क पर खड़ी की गई एक मूर्ति को हटाने के आदेश पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।


feature-top