लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्र फिर से 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजे गए

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लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को किसानों को एक वाहन से कुचलने के आरोप में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत चार अभियुक्तों की पुलिस रिमांड सीजीएम कोर्ट ने शुक्रवार को दोबारा मंजूर कर ली है.

लोक अभियोजक एसपी यादव ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में तीन दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी पर बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 48 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की. सीजेएम चिंताराम की अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच हुई बहस के बाद अदालत ने फ़ैसला सुरक्षित कर लिया और थोड़ी देर बाद 22 अक्टूबर शाम पाँच से 24 अक्टूबर शाम पाँच बजे तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्र,अंकित दास,लतीफ़ और शेखर भारती को पुलिस रिमांड में भेजने का फ़ैसला सुनाया. इससे पहले गुरुवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की ज़मानत अर्जी ज़िला जज की अदालत में पेश की गई है. इस याचिका पर ज़िला जज मुकेश मिश्रा की अदालत 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. इसके पहले सीजेएम कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्र की ज़मानत अर्जी ख़ारिज की जा चुकी है. इस मामले में गुरुवार को सुमित जायसवाल, शिशुपाल, सत्यप्रकाश उर्फ सत्यम और नन्दन सिंह बिष्ट को सीजेएम कोर्ट ने 22 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 25 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था.


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