वरिष्ठ अधिवक्ताओं को गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट जज

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित ने रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं से समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कानूनी सहायता सेवा क्लिनिक के माध्यम से आने वाले लोगों को यह आश्वस्त करने में मदद मिलेगी कि इस मामले को "अटकल नहीं किया जाएगा"। उन्होंने कहा कि गरीबों को कानूनी सहायता का मतलब यह नहीं है कि यह "खराब स्तर" की हो ।


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