पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी का वॉरेंट कोर्ट ने किया जारी

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अवैध वसूली के मामले में ठाणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वॉरेंट जारी किया है.

अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 384, 386, 387, 389, 392, 324, 323, 506, 166, 109, 120 (बी) और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ़्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है.

इसी साल मार्च में परमबीर सिंह का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा एक पत्र सामने आया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया था.

इस मामले के सामने आने के महाराष्ट्र की राजनीति में जमकर सियासी हलचल हुई और महाराष्ट्र सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख पर इस्तीफ़े के दबाव भी बना.


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