रायपुर। प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) जॉब कार्डों के अद्यतन और सत्यापन के लिए 30 नवम्बर 2021 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

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रायपुर। प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) जॉब कार्डों के अद्यतन और सत्यापन के लिए 30 नवम्बर 2021 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हर पांच वर्ष में जॉब कार्डों की वैधता की जांच कर अद्यतन एवं सत्यापन किया जाता है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विशेष अभियान चलाकर परिवार रोजगार कार्डो (जॉब कार्डों) के अद्यतन एवं सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी कलेक्टरों-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मनरेगा) को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। उन्होंने जॉब कार्डों के सत्यापन और अद्यतन के बाद राज्य मनरेगा कार्यालय को 10 दिसम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने कहा है। उन्होंने परिपत्र में बताया है कि श्रमिक परिवारों को जारी जॉब कार्ड पांच वर्षों के लिए वैध रहता है।


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