दिवाली पर तोहफे में मिला सोना तो लगेगा टैक्स, जानें क्या है आयकर कानून

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आपको दिवाली पर तोहफे के रूप में सोना मिला है और आप उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो टैक्स का भुगतान करना होगा.इन पर टैक्स सोने के उत्पादों के आधार पर लगता है. इसके लिए इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में सोने की जूलरी, सिक्के और ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) को शामिल कर सकते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट (जीडीसी) आते हैं। आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि आप सोने को बेचकर मुनाफा लेते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। यह सोना कितने दिन अपने पास रखकर बेचते हैं, उसी हिसाब से टैक्स भी देना होगा।
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