चित्रकूट गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार

feature-top
एमपी-एमएलए कोर्ट ने UP की सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को सामूहिक रेप और पाॅक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक रेप मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं। जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष करार दिया गया है। मंगलवार को मामले में कुछ आरोपियों की ओर से लिखित बहस दाखिल की जानी थी। इसी बीच आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर अर्जी देकर मुकदमे की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के उस आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है, जिसमें बचाव साक्ष्य पेश करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
feature-top