कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से संभावित खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो एक दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अब यात्री के लिए 14 दिन की यात्रा जानकारी जमा करना और यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। 

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कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से संभावित खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो एक दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अब यात्री के लिए 14 दिन की यात्रा जानकारी जमा करना और यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। 


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