मद्रास उच्च न्यायालय ने एयरक्राफ्ट इंजन, मॉड्यूल, घटकों, असेंबली और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए स्विस कंपनी एसआर टेक्निक्स को 24 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने में विफल रहने के बाद एयरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड को अपने परिचालन को बंद करने का निर्देश दिया है।

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एयरक्राफ्ट इंजन, मॉड्यूल, घटकों, असेंबली और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए स्विस कंपनी एसआर टेक्निक्स को 24 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने में विफल रहने के बाद एयरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड को अपने परिचालन को बंद करने का निर्देश दिया है।


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