सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ NIA की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा-कोरेगांव कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील को खारिज कर दिया। एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल एक विशेष अदालत, एक मजिस्ट्रेट अदालत के विरोध में, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और संहिता की धारा 167 (2) के तहत प्रदान की गई जांच और हिरासत में समय बढ़ा सकती है।


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