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बंगाल निकाय चुनावः बीजेपी की याचिका पर 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की समुचित तैनाती की मांग को लेकर बीजेपी की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
बीजेपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राज्य में निकाय चुनाव से पहले उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है उन पर दबाव डाला जा रहा है.
शुरू में इस पीठ में शामिल जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा, "ये सभी चुनावी मामले हैं और आप (बीजेपी) को यह लड़ाई ज़मीन पर ही लड़नी है. हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते."
वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले कथित हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की इसी तरह की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ की सुनवाई का हवाला दिया.
इस पर पीठ ने कहा, "हम केस रिकॉर्ड देखेंगे. फिर हम इस याचिका को स्वीकार करने पर फैसला लेंगे."
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद अपडेट के मुताबिक इस याचिका पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर तय की गई है.
बीते महीने जब त्रिपुरा के निकाय चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने यह आरोप लगाया था कि उनके प्रत्याशियों और समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की दो अतिरिक्त कंपनियों को वहां भेजने का निर्देश दिया था.
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