स्टील उद्योग के एक अप्रैल से 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक जून 2020 से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए लागू नई विद्युत की दरांे से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य के स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने को ध्यान रखते हुए राज्य शासन द्वारा जनहित में रियायती पैकेज प्रदान किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेशानुसार राज्य के ऐसे स्टील उद्योग (एचव्ही-4) श्रेणी जिनका छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संबद्ध भार 2.5 एमव्हीए या 2.5 एमव्हीए से अधिक हो उन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिसूचित टैरिफ जो कि जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहा है, में अधिसूचित टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार में एक अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। यह छूट केप्टिव पॉवर प्लांट का संचालन नहीं करने वाले या अधिकतम एक मेगावाट क्षमता तक के केप्टिव पॉवर प्लांट का संचालन करने वाले स्टील उद्योगों को दिया जाएगा।
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