जांजगीर और कवर्धा मे विवाह और अंत्येष्टि‎ कार्यक्रम स्थलों मे एक तिहाई क्षमता को अनुमति

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जांजगीर और कवर्धा: प्रशासन के आदेश के‎ अनुसार विवाह कार्यक्रम और अंत्येष्टि‎ कार्यक्रम स्थलों पर भवन की‎ अधिकतम एक तिहाई क्षमता की‎ अनुमति दी गई है। 200‎ व्यक्तियों से अधिक उपस्थित होने‎ पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए‎ कलेक्टर से लिखित अनुमति अनिवार्य कर‎ दी गई है।
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