SC का फैसला, OBC को मिलेगा 27% आरक्षण का लाभ

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नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस साल के एडमिशन के लिए जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होना चाहिए. सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग की बात है, इस पर मार्च में विस्तृत सुनवाई होगी. हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि EWS आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा. पीजी ऑल इंडिया कोटा सीटों एमबीबीएस,बीडीएस और एमडी,एमए,एमडीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई हुई.

केंद्र सरकार ने EWS के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय का नियम बनाया है.सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी व्यवस्था को जारी रखने के लिए कहा है, लेकिन अगले सत्र के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी, इसीलिए मार्च 2022 में सुनवाई की तारीख तय की गई है, इस मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच ने सुनवाई की.


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