CAA: नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने और मांगा समय, दो साल में 5 बार बढ़ी समयसीमा

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसदीय समितियों से संपर्क करके संशोधित नागरिकता कानून के तहत नियम बनाने के लिए और समय का अनुरोध किया है. CAA के माध्यम से मोदी सरकार बांग्लादेश , पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है. संशोधित नागरिकता अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था. हालांकि, कानून अभी लागू होना बाकी है क्योंकि CAA के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं.


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