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चुनाव आयोग ने मीडियाकर्मियों को भी पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की दी अनुमति
चुनाव आयोग ने पत्रकारों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है. पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया) ने पत्रकारों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है.
ये सुविधा उन्हीं पत्रकारों को दी जाएगी जो आयोग की तरफ़ से अधिकृत हैं. इससे पहले आयोग ने 80 साल की उम्र से ऊपर के लोगों, दिव्यांगों और कोविड-19 मरीज़ों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट देने की अनुमति दी थी.
इसके अलावा ऐसे लोग जो अनिवार्य सुविधाओं से जुड़े हैं, जैसे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों से जुड़े कर्मचारी, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, डाक और तार, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं और नागरिक उड्डयन के कर्मचारी अगर ड्यूटी पर हैं तो वो भी इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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