नए ड्रोन नियम क्या है -

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अभी से ठीक पांच महीने पहले 26 अगस्त, 2021 को सरकार ने आसान ड्रोन के नए नियमों का एलान किया था. सरकार का कहना है कि उस नियम से 2030 तक भारत ''वैश्विक ड्रोन हब'' बनकर उभरेगा.

इसके तहत, अब माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग वाले) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रह गई है.

अब ड्रोन के आयात के लिए डीजीसीए की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है. इसकी बजाय विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफ़टी के ज़रिए इसके आयात को मंज़ूरी मिलेगी.

वहीं अब फ़ॉर्म की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है. वहीं ड्रोन पर लगने वाले शुल्क को 72 की बजाय अब केवल 4 कर दिया गया है.


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