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एसबीआई ने वापस लिया गर्भवती महिलाओं को भर्ती के लिए 'अनफिट' बताने वाला सर्कुलर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गर्भवती महिलाओं को भर्ती के लिए 'अनफिट' बताने वाला सर्कुलर वापस ले लिया है. इस सर्कुलर की जमकर आलोचना हो रही थी.
शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बैंक की तरफ़ से कहा गया है,''लोगों की भावनाओं को देखते हुए, एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संशोधित निर्देशों को स्थगित करने का फ़ैसला लिया है. इस मामले में बैंक के मौजूदा निर्देश जारी रहेंगे.''
बता दें कि एसबीआई ने अपने नियमों के तहत तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माने जाने की बात कही थी. इसी नियम की आलोचना हो रही थी.
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ़ से कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्गों नए मानदंडों में संसोधन को महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण बताया गया.
कहा गया है, ''एसबीआई हमेशा अपनी महिला कर्मचारियों की देखभाल और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रहा है, जो अब हमारे कार्यबल का लगभग 25% हिसा हैं.''
बयान में आगे लिखा है कि कोविड काल के दौरान सरकारी निर्देशों के मुताबिक़, गर्भवती महिला कर्मचारियों को ऑफ़िस में उपस्थित होने से छूट दी गई थी और घर से काम करने की अनुमति दी गई थी.
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