आरएसएस की कथित मानहानि मामले में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ 5 फ़रवरी से रोज़ होगी सुनवाई

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र की एक अदालत में 5 फ़रवरी से रोज़ाना सुनवाई होगी. यह आदेश महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले की भिवंडी की एक अदालत ने दिया है.

मालूम हो कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता राजेश खुंटे ने 2014 में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ यह शिक़ायत दर्ज़ करवाई थी. उस समय राहुल गांधी ने भिवंडी में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के ​पीछे आरएसएस का हाथ था. खुंटे का आरोप है कि राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की मानहानि हुई है.

अदालत ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला उसी श्रेणी का है, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि जन प्रतिनिधियों से जुड़े मामले जल्द निपटाने चाहिए.

इस मामले के जज ने दोनों पक्षों वकील से पूछा कि क्या वे रोज़ाना की सुनवाई के लिए तैयार हैं तो दोनों वकीलों ने इस पर अपनी स​हमति दी.


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