बुली बाई ऐप क्रिएटर नीरज की जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली की एक अदालत ने बुली बाई ऐप के क्रिएटर नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज धर्मेन्दर सिंह राणा ने सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी ने एक विशेष समुदाय की महिलाओं को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करने के लिए यह काम किया। जिससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। इसलिए वह जमानत पाने का अधिकारी नहीं है। 21 साल के आरोपी नीरज को असम के जोरहट से गिरफ्तार किया गया था।
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