नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने के लिए नियमों में परिवर्तन

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नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने के लिए नियमों में परिवर्तन कर दिया है। अब पहले के मुकाबले नवा रायपुर में मकान,दुकान, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, औद्योगिक प्रावधान आदि के निर्माण के समय पहले से कम जमीन छोडऩी पड़ेगी। मतलब अब आवंटितियों को ज्यादा से ज्यादा जमीन के उपयोग का अधिकार मिलेगा। एनआरडीए ने छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में आवश्यक संशोधन किया है। इस मामले में एनआरडीए ने आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक व अन्य प्रायोजनों को लेकर सूचना जारी कर दिया है, वहीं इस संबंध में 15 दिन के भीतर दावा आपत्ति मंगाई गई है।
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