यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं

feature-top
कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की. इसके अनुसार, 14 फरवरी से 'एट रिस्क' और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। साथ ही 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बदले पूर्ण टीकाकरण की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, सात दिन की होम क्वॉरंटीन को खत्म कर दिया जाएगा। यात्री को सिर्फ 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत आने वाले सिर्फ दो फीसदी यात्रियों की ही रेंडम टेस्टिंग होगी।
feature-top