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चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस- पदयात्रा की इजाज़त, सुबह 6 बजे से रात 10 तक कर सकेंगे कैंपेन
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध चुनाव आयोग की तरफ़ से लगाए गए थे. अब आयोग ने उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए कई तरह की छूट दी है.
चुनावी कैंपेन पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रतिबंध होगा. पहले ये प्रतिबंध रात 8 से सुबह 8 बजे का था. यानी उम्मीदवार और पार्टियां सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकती हैं.
साथ ही पार्टियां और उम्मीदवारों को पदयात्रा की अनुमति दी गई है. हालांकि, ये भी कहा गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की तरफ़ से जो लिमिट तय की जाए उतनी ही संख्या में लोगों के साथ पदयात्रा की जा सकेगी और ज़िला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.
पार्टियां या उम्मीदवार रैली और जनसभा कर सकेंगे. खुली जगहों पर क्षमता का 50 फ़ीसदी ही इस्तेमाल किया जा सकेगा या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के द्वारा तय की गई क्षमता का पालन राजनीतिक दलों को करना होगा.
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