चंडीगढ़ में 3 किमी. तक शराब की बिक्री पर रोक

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पंजाब चुनाव के लिए आखिरी 48 घंटों संबंधी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) 18 फरवरी शाम 6 बजे से लागू हो चुकी है। चुनाव के मद्देनजर पंजाब में इस साईलेंस पीरियड के दौरान शराब की बिक्री पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। पड़ोसी राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 3 किलोमीटर के दायरे में आते शराब के ठेकों को भी इस समय के दौरान ड्राई डे घोषित किया गया है।
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