feature-top
सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। इसके बाद पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को चल रही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा।
feature-top