सेक्स स्कैंडल में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी को राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के सनसनीखेज ‘जम्मू-कश्मीर सैक्स स्कैंडल’ मामले में तत्कालीन बीएसएफ डीआईजी केसी पाधी को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया है। यह मामला एक किशोरी को कथित प्रलोभन और ब्लैकमेल से संबंधित है।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें निचली अदालत के बलात्कार के आरोप में दोषसिद्धि और अधिकारी को दी गई 10 साल की सजा को पलट दिया गया था। पीठ ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा नोट किए गए ठोस कारण सबूतों द्वारा समर्थित हैं और हाईकोर्ट ने अंतत: यह निष्कर्ष निकलता है कि पाधी को मामले में झूठा फंसाया गया था।


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