सुप्रीम कोर्ट: पैसों से सड़क हादसे में हुई मानसिक शारीरिक क्षति की भरपाई संभव नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, सड़क हादसे में पीड़ित को हुई मानसिक व शारीरिक क्षति की भरपाई मुआवजे से नहीं हो सकती। लेकिन, मुआवजा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही सड़क हादसे के लिए एक बच्चे के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 49.93 लाख रुपये कर दिया।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने इस मुआवजा राशि के साथ ब्याज भी अदा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण करना आसान नहीं है। पीठ एक बच्चे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।


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