राजधानी में लेन ड्राइविंग आज से, पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना

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राजधानी में शुक्रवार से बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को तयशुदा लेन में चलना होगा। फिलहाल 15 दिन के लिए इस श्रेणी के वाहनों पर यह नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी प्रकार के वाहनों पर यह नियम लागू कर दिया जाएगा।

डीटीसी और क्लस्टर बसें स्टॉप पर बनाए गए बॉक्स के अंदर ही रुकेंगी। नियमों की अनदेखी करने पर बस चालकों पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर व ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी। 

पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बार-बार नियमों को तोड़ने वालों के लाइसेंस और परमिट रद्द करने सहित उन पर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। बसों के लिए दिल्ली की सभी सड़कों पर पहले चरण में इसे लागू किया जा रहा है।


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