पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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उच्च न्यायालय ने द्वारका जिले के पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई का निर्देश देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है।

इतना ही नहीं अदालत ने मामले में आरोपियों को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। पुलिस ने तर्क रखा कि ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई भी निर्देश अपराध से ग्रस्त जिले में पुलिस के लिए काम करना न केवल मुश्किल होगा बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उन अधिकारियों के अधिकारों का भी उल्लंघन है।


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