अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं

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दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए किसी भी मरीज को कोरोना संक्रमण जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बीते माह से ही अनिवार्य कोविड-19 जांच नियम को हटा लिया गया था, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी इस नियम का हवाला देते हुए मरीजों की जांच कराई जा रही है।

इसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जल्द ही अस्पतालों के लिए लिखित आदेश जारी होगा। राजधानी में संक्रमण नियंत्रण स्थिति में है। ऐसे में प्रत्येक मरीज को भर्ती होने से पहले कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम केवल उसी स्थिति में लागू हो सकता है जब मरीज की हालत संदिग्ध हो।


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