स्पाइसजेट प्रवर्तक अजय सिंह की अग्रिम जमानत पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

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उच्च न्यायालय ने बुधवार स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह द्वारा कुछ व्यक्तियों को एयरलाइन के शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित कथित धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार तक यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने अजय सिंह, शिकायतकर्ता व दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

निचली अदालत ने पिछले महीने सिंह की अग्रिम जमानत याचिका करते हुए कहा था कि मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।


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