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सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, नहीं बेच सकेंगे ये आइटम
केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021 को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत एक जुलाई 2022 से लॉलीपॉप की डंडी, प्लेट, कप और कटलरी सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के तौर पर चिह्नित वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी.
बारह अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक, सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से यह मोटाई 120 माइक्रॉन होगी. इससे प्लास्टिक के बैग के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा. अधिसूचना के मुताबिक 30 सितंबर 2021 से गैर बुना प्लास्टिक बैग का वजन 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा.
क्यों लगाया जा रहा प्रतिबंध
सूत्रों के अनुसार थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें आसानी से खत्म नहीं होती हैं. ये नालियों को जाम कर देती हैं. साथ ही मिट्टी को प्रदूषित कर देती हैं, जिससे उर्वरा शक्ति कम होने से फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है. जहां-तहां फेंके जाने से जानवर इन्हें खा लेते हैं, जिससे उनका जीवन संकट में आ जाता है. इन्हें जलाने से विषाक्त गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या पैदा होती है. इस तरह ये वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं.
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